पारिश्रमिक वितरण
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशानुसार म.प्र. की जेलों में निरूद्ध दण्डित बंदियों को पारिश्रमिक प्रदान किए जाने की योजना एक अभिनव योजना है, जिसमें जेल में निरूद्ध प्रत्येक बंदी को किए गए कार्य के बदले पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। वर्तमान में कुशल दण्डित बंदी श्रमिक को 120 रूपए तथा अकुशल दण्डित बंदी श्रमिक को 72 रूपए प्रतिदिन पारिश्रमिक राशि प्रदान की जा रही है, जो समय समय पर पुनरीक्षित की जाएगी।
दण्डित बंदियों को प्रदान की जाने वाली पारिश्रमिक राशि में से पीड़ित परिवार की भी क्षतिपूर्ति हो सके, इस हेतु बन्दी को प्राप्त पारिश्रमिक राशि की आधी राशि कलेक्टर एवं जेल अधीक्षक के संयुक्त खाते में सामान्य निधि के रूप में सुरक्षित रखी जाती है। उपरोक्त सामान्य निधि की राशि पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु शासन के निर्देशानुसार पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना में स्थानान्तरित की जाएगी।